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आपराधिक मामलों में लिप्त आरोपी पर होनी चाहिए कार्यवाही

खनिज माफियाओं का गुंडा बना है रामकुमार

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जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ दो दर्जन प्रकरण दर्ज हैं उन पर अभी तक जिला बदर की कार्यवाही नहीं हो पाई है। जिस वजह से वे रेत का अवैध परिवहन करानें में मशगूल हैं। जबकि उनके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही होनी चाहिए।

 

मालूम हो कि रामकुमार मिश्रा पिता श्यामसुंदर 35 वर्ष निवासी पहाड़ी जिनके खिलाफ 23 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें कि अब तक जिला बदर की कार्यवाही कर देना चाहिए। शासन का रूल है कि 10 से ज्यादा आपराधिकप्रकरण होने के बाद उन पर कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन अभी तक उनके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की बात दूर आज तक पुलिस द्वारा आंच तक नहीं दिखाई जा रही है। जबकि कुछ दिन पहले पत्रकार मनीष द्विवेदी केसाथ भी मारपीट की बातें सामने आई हैं। इसके बाद भी पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही से परहेज किया जा रहा है।

 

देखा जाए तो खनिज माफियाओं

 

का गुंडा रामकुमार मिश्रा बना हुआ है। कई आपराधिक प्रकरण उनके खिलाफ दर्ज हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। जबकि अब तक जिला बदर की कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कब किसके ऊपर हमला कर देंगे कह पाना मुश्किल है। यही वजह है कि पत्रकार मनीष द्विवेदी के ऊपर भी कुछ दिन पहले हमला हुआ है। शिकायत पर मामूली धारा लगाने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

 

इन मामलों में दर्ज है रामकुमार मिश्रा के खिलाफ मामला

 

जानकारी के अनुसार रामकुमार मिश्रा के खिलाफ 23 मामले दर्ज हैं। जिसमें कि 2013 में धारा 354, 506 वहीं धारा 452, 294, 323, 506, 34, वर्ष 2015 में धारा 294, 323, 506, 34 तथा दूसरे मामले में 323, 324, 506, 34, वहीं 2016 में धारा 294, 323, 506, 2018 में धारा 456, 354, 323, 324, 506 एवं 2018 में 341, 294, 323, 506, 427, 327 तथा 2022 में धारा 294, 323, 506, 34 सहित कई दूसरे मामले में धारा 294, 323, 506, 34 वहीं 2022 में ही धारा 294, 323, 506 एवं धारा 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज है। इसके साथ ही 2008 में धारा 107, 116 (3) तथा 2013 में धारा 107, 116 (3) इसी तरह 2017 में ही धारा 110, वहीं 2017 में ही धारा 151, 107, 116 (3) तथा 2017 में ही तीन मामलों के तहत 110, 116(3), 106, 116(3), इसके अलावा 2018 में धारा 110, 103, 116 (3) सहित 2023 में धारा 110 एवं 2024 में धारा 294, 323, 506 के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ है।

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