लोकायुक्त में दर्ज हुआ जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ मामला
वीरेन्द्र परिहार ने दर्ज कराई थी शिकायत-भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना अब पड़ रहा भारी
लोकायुक्त संगठन में जिला पंचायत सीईओ व आईएएस राहुल नामदेव धोटे के खिलाफ मामला दर्ज कर जबाव तलब किया है। लोकायुक्त संगठन ने प्रकरण क्रमांक/116/ई/2024 में दर्ज कर विकास आयुक्त भोपाल से 29 अगस्त 2024 तक प्रतिवेदन मांगा गया है। तत्सम्बन्ध में शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एक्टविस्ट वीरेन्द्र सिंह परिहार ने बताया है कि कुल 05 बिन्दुओं की शिकायत लोकायुक्त संगठन को प्रेषित की गई थी। जिसमें प्रमुख रूप से स्टेनो टायपिस्ट ओम प्रकाश चैबे को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध निलम्बन सेबहाली और 4 लाख रूपये अग्रिम प्रदान करना के साथ-साथ अभिषेक कलर लैब को 11 लाख रूपये का अनियमित एवं फर्जी भुगतान करना, गुरूकुल कन्या उच्चतर विद्यालय सेमरिया को अवैध ढंग से 7वें वेतनमानका लाभ देना इत्यादि हैं। श्री परिहार का यह भी कहना है कि अभी श्री धोटे के विरूद्ध और भी गम्भीर प्रकरण है, जो शीघ्र ही सामने आयेंगे। इसके साथ ही श्री परिहार द्वारा श्री धोटे के विरूद्ध ओम प्रकाश चौबे के प्रकरण मेंमाननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका भी प्रस्तुत की गई है जो बतौर सीओएनसी 2239 विचाराधीन है।
भ्रष्टाचारियों को संरक्षण बनी गले की फांस
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जिला पंचायत सीईओ द्वारा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है। उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त संगठन के साथ-साथ कई मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। भ्रष्टाचार से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों ने जमकर मलाई छानी है अब जब सरकार व कोर्ट जबाव मांग रही है तो जबाव देते नही बन रहा है।
ई ओडब्ल्यू में भी दर्ज है अपराध
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भी मामला दर्ज है। जहां कई बार अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा जा चुका है लेकिन आज दिनांक तक शिकायत में उल्लेखित बिंदुओं की जांच कराई जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया था लेकिन जांच प्रतिवेदन आज तक नही दिया गया है। अभी विगत माह भी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा 23 जुलाई 2024 को अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है।