शासन के निर्देशों के बाद भी रोजगार सहायकों को किया गया अटैचमेंट

विधानसभा में तारांकित प्रश्न के बाद शासन ने दिए थे निर्देश-सीधी आते-आते हो गए हवा

मनरेगा

 

में रोजगार सहायक की नियुक्ती ग्राम पंचायत स्तर पर उसी में पंचायत में क्रियान्वयन के लिए की गई है। रोजगार सहायक से मनरेगा के अतिरिक्त अन्य कार्य भी न लेने के निर्देश है साथ ही ग्राम पंचायतों में पदस्थापना होने से इनके स्थानांतरण, तथा संलग्नीकरण पर रोक लगाई गई है लेकिन जिले में मानो शासन के निर्देश प्रभावी ही नही है। दर्जन भर से अधिक रोजगार सहायकों को अन्य ग्राम पंचायतों में स्थानांतरण किया गया है या फिर भी एक अधिक पंचायतों का प्रभार दिया गया है या संलग्नीकरण जनपदों व जिला पंचायतों में नियम विरूद्ध तरीके से अधिकारियों द्वारा किया गया है।

 

बता दें कि रोजगार सहायकों केसंलग्ग्रीकरण व अन्य मनरेगा द्वारा रोंक लगाई कार्यों से गई है लेकिन जिले में पदस्थ अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से संलग्नीकरण व अन्य कार्यों में रोजगार सहायकों को लगा दिया जाता है। जिसके ब्रम्हा भलावी द्वारा वजट सत्र 2022 में संबंध में विधानसभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 2516 का उत्तर शासन ने बताया था सरकार द्वारा जारी किए देते हुए कि राज्य गए दिशा-निर्देश के विपरीत पाया गया है। 6 अप्रैल 2022 को आयुक्त मनरेगा सुफिया फारूकी वली द्वारा भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्तजिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था। वहीं इनके पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने पत्र क्रमांक/3206/एनआरई जीएस मप्र/एनआर-1/202-21 दिनांक 19 अक्टूबर 2020 को जारी आदेश में कहा गया था कि योजना के अंतर्गत सामर्थ्य के अनुरूप श्रमिकों के नियोजन और उन्हें रोजगार प्रदाय करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत स्तर की संस्थागत व्यवस्था उन्हें आयोजना व क्रियान्वयन हेतु सौंपे गये दायित्वों का समुचित निर्वहन करें। इस परिप्रेक्ष्य में ग्राम रोजगारसहायक की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, जैसे नये जॉबकार्ड बनाने, रोजगार मांग हेतु आवेदन लेने, रोजगार की मांग करने वाले परिवारों को कार्य उपलब्ध कराने, मस्टर पर श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने, वर्कसाइट पर श्रमिकों को विभिन्न सुविधाए उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को निष्पादित कराने, रिकार्ड संधारण, जियो टैगिंग, बैंक खातों के सत्यापन, सोशल ऑडिट इत्यादि कार्यों का निष्पादन करना है यह कार्य ग्राम रोजगार सहायक तभी कर सकेंगे जब उनकी सेवाएं पूर्णकालिक तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में उपयोग की जायेंगी। परंतु जिला स्तर एवं जनपद स्तर से ग्राम रोजगार सहायकों को अन्य विभागी और योजनाओं के कार्य में भी संलग्न किया जा रहा है।

फलस्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्य प्रभावित हो रहा है और श्रमिकों का पर्याप्त नियोजन नहीं हो पा रहा है उक्त के अनुक्रम में ग्राम रोजगार सहायकों को अन्य विभागों और योजनाओं के कार्य में राज्य स्तर से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहमति के बिना संतान नहीं किया जाए। ग्राम रोजगार सहायको से पूर्णकालिक तौर पर केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दायित्वों का निष्पादन और श्रमिक प्रबंधन कराया जाए ताकि पुनरीक्षित लेबर बजट के अनुरूप प्रगति अर्जित की जा सके। लेकिन जिले में दर्जनों रोजगार सहायक ऐसे है जिनको या तो अटैचमेंट किया गया है या फिर उनसे मनरेगा के अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है।

 

 

 

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