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टांगी से प्राणघातक हमले की नीयत से प्रहार करने वाले 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

₹5000 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से किया गया दंडित

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बताया गया कि 25 25 अक्टूबर 2021 को पीड़ित शैलेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भमरहिया थाना कोतवाली अपने घर पर था शाम को करीब 6 बजे उसके गांव के अभियुक्तगण संजय केवट उर्फ शिवम केवट, राकेश केवट, राजकुमार केवट एवं पंचू केवट उसके घर के सामने से बकरी चराकर जा रहे थे और आपस में गाली गलौज कर रहे थे, तब उसके पिता रामकिशोर सिंह ने बोला कि उसका पूरा परिवार घर में हैं, यहां गाली गलौज मत करो। इसी बात पर अभियुक्तगण गालियां देने लगे और अभियुक्त संजय केवट ने उसके पिता के सिर पर तीन बार टांगी से प्रहार कर प्राण घातक चोंट पहुंचाई, जिससे उसके पिता वहीं गिर गए और बहुत खून बहने लगा।

 

मारपीट को देखकर वह एवं उसका भाई अनुराग सिंह बीच बचाव करने आए तो अभियुक्तगण ने उन्हें भी लाठी- डण्डे से मारने लगे। हल्ला गुहार करने पर पडोसियों ने बीच बचाव किया, तब चारों अभियुक्तगण बोल रहे थे कि आज तो बच गए हो दुबारा उनके रास्ते में आए तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगें। टांगी के प्रहार से आहत राजकिशोर सिंह बेहोश था, जिसे उपचार हेतु प्राइवेट वाहन से जिला अस्पाताल सीधी लाया गया। आहत को गंभीर चोंटे आने के कारण उपचार हेतु एसजीएमएच रीवा हेतु रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 1113/21 अंतर्गत धारा 294, 323, 307, 302, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया।उक्त प्रकरण को एसपी के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किए गए। जिस पर पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रक्र. 17/22 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक बृजेश किशोर पाण्डेय द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण राकेश केवट उर्फ लड्डू केवट तनय पंचू केवट उम्र 26 वर्ष, राजकुमार केवट उर्फ मिर्रा केवट तनय पंचू केवट 42 वर्ष, पंचू केवट तनय निकवा केवट 73 वर्ष एवं संजय केवट उर्फ शिवम केवट तनय पंचू केवट 40 वर्ष, सभी निवासी ग्राम भमरहिया को धारा 302,, 34, 323, 506 भाग- 2 भादवि के आरोप में आजीवन कठोर कारावास तथा 5 हजार 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। प्रकरण में न्यायालय के आदेशानुसार संमंस / वारण्ट कोर्ट मुंशी आरक्षक अजमेर सिंह द्वारा जारी किया गया।

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