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रेत चोरी करने के आरोप में न्यायालय ने सुनाई एक साल की सजा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दीया दण्डित

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रेत चोरी करने के आरोप में न्यायालय ने सुनाई एक साल की सजा

तपस गुप्ता उमरिया (7999276090)

उमरिया जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर अवैध रेत के कारोबार में लिप्त लोगों के चेहरे पर अब एक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है। जहां अवैध रेत के कारोबार में लिप्त लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि अब रेत की चोरी करने पर अगर पकड़े गए तो उन्हें सजा भी मिल सकती है।

वही मीडिया प्रभारी अभियोजन अधिकारी, श्री नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.10.2016 को पुलिस थाना कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र सिंह हमराह आरक्षक राजेश सौंधिया के साथ कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से अवैध रेत परिवहन की सूचना प्राप्त हुयी। मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस घटना स्थल पर पहुंची वहां उन्हे एक व्यक्ति हॉलैंड कम्पनी का नीले रंग का ट्रैक्टर, जो ट्राली में अवैध रूप से रेत भरकर चोरी कर खलेसर तरफ जा रहा था। जिसको खलेसर वर्षा पेट्रोल पंप के पास प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र सिंह व हमराह आरक्षक के साथ पहुंचकर उक्त ट्रेक्टर नीले रंग का हॉलैंड कम्पनी का नाके की ओर से आते हुए दिखा। जिसे हमराह स्टाफ के साथ रोका तो चालक सामने से पुलिस को देखकर ट्रेक्टर छोड़ भाग गया।

ट्रैक्टर में एक नीले रंग की ट्राली बिना नम्बर जिसमें अवैध रूप से रेत भरी हुयी थी। ट्रैक्टर को मौके से मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाह के जप्त कर धारा 379 भा०दं०सं० खान व खनिज अधिनियम की धारा 4/21 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान वाहन स्वामी जागेन्द्र प्रताप सिंह को नोटिस देकर ट्रेक्टर चालक के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, जिसके द्वारा धनीराम कोल पिता स्व० प्रेमलाल कोल ग्राम सेवई थाना कोतवाली उमरिया के द्वारा उक्त घटना दिनांक को ट्रैक्टर चलाने वावत् बताया ।

संपूर्ण जांच कर आरोपी धनीराम को अपने मालिक जोगेन्द्र सिंह की बिना अनुमति के ट्रैक्टर ट्राली में अवैध रेत का खनन कर परिवहन कर रहा था का अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

जहा अभियोजन की ओर से सशक्त पैरवी एडीपीओ श्री नीरज पाण्डेय द्वारा किया गया। अभियोजन ने प्रकरण में भा.द.सं. की धारा 379 भा०द०सं० का अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया एवं आरोपी धनीराम कोल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया श्रीमती वर्षा सिंह भाटी के न्यायालय से उपर्युक्त धाराओं में अधिकतम दण्ड देने का निवेदन किया गया ।

उक्त प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया श्रीमती वर्षा सिंह भाटी द्वारा अभियुक्त धनीराम कोल को भा.दं.सं. की धारा 379 के अपराध में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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